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बाबरी विध्वंस मामला: जज ने मांगा 6 महीने का समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फैसला देने के बाद ही रिटायर किया जाए

नई दिल्‍लीबाबरी मस्जिद विध्‍वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर इस मामले की सुनवाई के लिए छह महीने का अतिरिक्‍त समय मांगा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं। जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेगा कि जज एसके यादव को 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह नियम देखकर बताए कि किस प्रावधान के तहत सेशन जज की रिटायरमेंट की तय सीमा को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में भाजपा के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं।

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