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“सिख फॉर जस्टिस” पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने पिछले साल घोषित किया था गैरकानूनी

नई दिल्‍ली। गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक ट्रिब्यूनल ने “सिख फॉर जस्टिस” नाम के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जुलाई 2019 में ही इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस संगठन पर भारत में प्रतिबंध लग सकता है। इस संगठन को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों की नागरिकता वाले उग्र विचारधारा के सिख चलाते हैं। यह संगठन समय-समय पर भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। इसके तार खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े होने का शक है।

सूत्रों ने बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने “सिख फॉर जस्टिस” को गैरकानूनी घोषित करने का फैसला देश की कई राज्‍य सरकारों से विचार-विमर्श करने के बाद किया। दरअसल, भारत की कई सिख संस्थाओं ने “सिख फॉर जस्टिस” की अलगाववादी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाई थी। इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने इस  पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

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