बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है, ‘हम अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों से पैन नंबर पंजीकृत कराने को कह रहे हैं। ग्राहकों से अपनी बैंक शाखा में इसे जमा कराने को कहा गया है। ऐसे मामले जिनमें पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है में फॉर्म 60 का इस्तेमाल किया जा सकता है।’ यह निर्देश केवाईसी अनुपालन वाले खातों के लिए भी है। जिन लोगों के पास पैन नहीं है वे फॉर्म 60 भर सकते हैं। फॉर्म 60 ऐसे लोगों की ओर से घोषणा होगी जिनके पास पैन नहीं है।
भाषा से साभार
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