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घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर कम कर दी गई है। इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

वित्‍त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्‍स दर को घटाने का प्रस्‍ताव करते हैं। टैक्‍सेशन में और वित्‍तीय राहत के उपाय किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि वैसे कॉरपोरेट्स जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं वे 22 प्रतिशत की दर से टैक्‍स अदा कर सकते हैं। स्‍थानीय कंपनियों के लिए कोई मिनिमम अल्‍टरनेट टैक्‍स नहीं होगा।

वित्त मंत्री की इस घोषणा के साथ बीएसई सेंसेक्स में भारी तेजी आई। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 629.40  अंक की उछाल के साथ 36,722.87 अंक पर पहुंच चुका था।

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