नई दिल्ली। इस साल का आम बजट अपने पूर्व निर्धारित तारीख यानी 1 फरवरी को ही पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम बजट टालने की मांग वाली जनहित अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने यह फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम बजट पेश किए जाने से राज्य चुनावों में मतदाताओं का निर्णय प्रभावित होगा, इस बात के समर्थन में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम बजट टालने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

दायर याचिका में यह भी मांग की गई थी कि बीजेपी से उसका चुनाव चिह्न ‘कमल’ छीनने का भी निर्देश दिया जाए। क्योंकि उसने कथित रूप से आचार संहित का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बजट पेश करना संविधान की धारा-112 का उल्लंघन है।

बता दे कि अगले वित्त वर्ष के पहले दिन से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च शुरू करने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश करने की प्रथा को खत्म कर। इस बार आम बजट 1 फरवरी को पेश जाएगा। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने बुधवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की शुरुआत 4 फरवरी से करने का ऐलान किया है।

ज़ीसाभार

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