लखनऊ। (Lockdown In Uttar Pradesh) तूफान में बदल चुकी कोरोना की दूसरी लहर की मार से कराह रहे उत्तर प्रदेश की बदहाली को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित पांच बड़े शहरों- लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में “कंप्‍लीट लॉकडाउन” लगाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए भी कहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिया है कि वह 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रदेश के पांच सबसे ज्यादा प्रभावित इन शहरों में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करे।


अदालत ने कहा- सरकार 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करे
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह लॉकडाउन सोमवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा अदालत ने यूपी सरकार से 15 दिनों के “कंप्‍लीट लॉकडाउन” पर विचार करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में भी केवल जरूरी मामलों की वर्चुअल माध्यमों के जरिए सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने लखनऊ और प्रयागराज के सीएमओ को निर्देश दिया है कि वे संबंधित कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन और दवाओं की सुविधा सुनिश्चित करें।

प्रदेश में लागू है संडे लॉकडाउन
कोरोना के अनियंत्रित मामलों को ध्यान में रखते योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लागू कर रखा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया था। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले प्रदेश के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है।

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