देहरादून। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले जबकि 37 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम पहुंच गई है जबकि रविवार को प्रदेश में 312 सक्रिय मरीज थे। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितम्बर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नए सिरे से एसओपी जारी कर दी गई जिसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
एसओपी के अनुसार प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
ये प्रतिबंध रहेंगे जारी
– कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा।
– कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
– दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
– विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। जिलाधिकारी इसकी अनुमति दे सकेंगे।
– शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
– जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति है।
-होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। -प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।