नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित मरीजों के आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन पर जाने की छूट दी गई है लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं।
स्वस्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहला बहुत कम लक्षण वाले मरीज जिन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। दूसरा ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के तीन या चार लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। तीसरे ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के सभी लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें कोविड हॉस्पिटल (लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1) में रखा जाता है।
-होम आइसोलेशन में जाने वाले कोरोना वायरस मरीज को एक फॉर्म भरना होगा। उसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा।
-मरीज के घर पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है।
-कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में तभी जा सकता है जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में उसको घर जाने की इजाजत दे।
-होम आयसोलेशन के दौरान एक व्यक्ति 24 घंटे मरीज के साथ रहने वाला होना चाहिए।
-समय- समय पर मरीज की सेहत की जांच की जाएगी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी।
-मरीज को अस्पताल के साथ हर समय कॉन्टेक्ट रखना होगा और हर छोटी-बड़ी दिक्कत की जानकारी अस्पताल को देते रहनी होगी।
-मरीज के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है।
-स्वास्थ्य विभाग की टीम भी समय-समय पर कोरोना वायरस मरीज की निगरानी करेगी।
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