नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (COVID-19) के मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों में अधिकतम फीस तय करने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इसके लिए केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के खर्च की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अविषेक गोयनका द्वारा निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना वायरस उपचार की ऊपरी सीमा तय करने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। `

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