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कोरोना का असर : यूपी में सप्ताहांत लॉकडाउन की गाइडलाइन्स जारी, जानिए क्या हैं नियम और छूट

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश में शनिवार रात से लगने वाले 35/33 घंटे के सप्ताहांत कर्फ्यू/लॉकडाउन (Weekend curfew/lockdown) के दौरान औद्योगिक इकाइया चालू रहेंगी। विवाह समारोह भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी औद्योगिक इकाइया चालू रहेंगी। सभी औद्योगिक इकाइयों को चलाने और उनके कर्मचारियों को कार्यस्थल तक आने-जाने की छूट रहेगी। इस दौरान वहां के प्रबंधन को कर्मचारियों की देखरेख करनी होगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड सुरक्षा के उपायों को लागू कराया जाए। इस पर भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को रहने और भोजन आदि की कोई असुविधा न हो।

शनिवार और रविवार को शादियां बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ हो सकेंगी। प्रदेश में कई केंद्रों पर होने वाली सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि के अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर जा कसेंगे। परिवहन निगम बसों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाया जाएगा जिससे फैक्ट्रियों में काम पर जाने वालों के साथ ही परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

निर्देश में कहा गया है कि फील्ड में तैनात सभी पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और स्वच्छताकर्मी मास्क एवं ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

प्रमुख निर्देश

1- श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

2- शनिवार और रविवार को सभी शादियों को (बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ) मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति रहेगी।

3- सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

4- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।

5- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

6- जिन उद्योगों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उन्हें छोड़कर सभी खुलेंगे। खासतौर से फार्मा, सैनेटाइजर बनाने वाली और अन्य ऐसे उद्योग जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन्स

gajendra tripathi

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