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बिल्ली की हत्या करने वाले पर अदालत ने लगाया 9,150 रुपये का जुर्माना

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसने इस घटना को पिछले वर्ष अंजाम दिया था। 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्धित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि मई 2018 में गढ़े ने पहले बिल्ली को क्रूरता से मार डाला और उसकी लाश को चैंबूर के इंदिरा नगर में फेंक दिया। इस बाबत एक शिकायत आरसीएफ पुलिस थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी।

संजय गढ़े ने अदालत में अपना दोष स्वीकर कर लिया था। अदालत ने कहा कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए उसे सजा देते समय अदालत ने अपना रुख नरम रखा।

gajendra tripathi

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