नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उनके पुत्र व तीन अन्य को एक भाजपा नेता के घर में जबरन घुसने के मामले में 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 हज़ार के मुचलके पर जमानत दे दी है जिससे वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
जिन लोगों को सजा सुनाई गई हैं उनमें विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उनका बेटा सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह शामिल हैं।
फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है जबकि सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है।
घटनाक्रम के अनुसार 6 फरवरी 2015 को राम निवास गोयल समेत कुछ लोग भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरन घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की। हालांकि, रामनिवास गोयल ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर मे दाखिल हुए थे। लेकिन, अदालत ने रामनिवास गोयल व अन्य की दलीलों को नहीं माना और दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा और एक-एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
अदालत ने रामनिवास गोयल को आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया है जबकि सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। रामनिवास गोयल के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी उस वह शाहदरा इलाके से विधायक थे।
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