अहमदाबाद। प्रायः लोग कुत्ता पाल तो लेते हैं पर उसके स्वभाव और गतिविधियों को लेकर लापरवाह बने रहते हैं। यदि ऐसा है तो अब नहीं चलेगा। कुत्ते ने बेवजह पड़ोसी या किसी अन्य को परेशान किया तो उसके मालिक को सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। यहां की एक अदालत ने कुत्ते द्वारा चार पड़ोसियों पर हमला करने के मामले में उसके मालिक को एक साल की जेल की सजा सुनाने के साथ ही डेढ़ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

कुछ  दिन पहले दिए गए इस फैसले में अदालत ने कहा कि बेशक भरेश पांड्या (49) ने सीधे तौर पर लोगों को चोट नहीं पहुंचाई है लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखा। यह सीधे तौर पर लापरवाही है जिसके कारण कुत्ते ने पड़ोसियों पर हमला किया। इस मामले में राज्य सरकार ने पांड्या के लिए आईपीसी की धारा 338 के तहत अधिकतम दो साल की सजा की मांग की थी। सरकार ने कहा कि इससे समाज के उन लोगों के लिए उदाहरण स्थापित होगा जो जानवरों से प्यार करता हैं लेकिन उन्हें नियंत्रण में रखने में असफल हो जाते हैं।

ये है पूरा मामला

भरेश पांड्या के डॉबरमैन कुत्ते शक्ति ने साल 2012 से 2014 के बीच घोडासर की अशापुरी सोसाइटी में चार पड़ोसियों (तीन बच्चे और एक वयस्क अविनाश पटेल) पर हमला किया। पटेल ने फरवरी 2014 में पांड्या के खिलाफ इसानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्ते के हमले के कारण वह नीचे गिर गए और उनकी हड्डियां टूट गईं। इससे पहले कुत्ता उनके बेटे जय, भतीजे तक्षिल और एक अन्य बच्चे व्योम कायस्थ को काट चुका है। भरेश पांड्या पर जानवर के मामले में लापरवाही बरतने के लिए मामला दर्ज किया गया था जिसने आवासीय कॉलोनी में दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली और उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। भरेश ने खुद को दोषी मानने से इन्कार करते हुए ट्रायल की मांग की। अदालत में 15 गवाहों ने गवाही दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यूएन सिंधी ने पंड्या को दोषी पाया। जहां राज्य सरकार ने पांड्या के लिए अनुकरणीय दंड की मांग की वहीं अदालत ने उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई।

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