प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को किसानों के सभी बकाए का एक माह में ब्याज सहित भुगतान करवाने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सामान्य समादेश जारी करते हुए मुख्य सचिव और गन्ना आयुक्त को इस आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने
किसान जयपाल सिंह और अन्य की याचिका पर बुधवार को दिया है। साथ ही भुगतान में
विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है।
हाईकोर्ट ने कहा
है कि कंट्रोल ऑर्डर के तहत गन्ना खरीद से 14 दिन के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने की बाध्यता है।
यदि 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इस
सख्त नियम के बावजूद किसानों को गन्ना मूल्य के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे
हैं। अदालत ने अधिकारियों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों पर
गन्ना भुगतान की जिम्मेदारी है, उनको सोते रहने की
अनुमति नहीं दी जा सकती। गन्ना मूल्य का भुगतान न करना न केवल किसानों का उत्पीड़न
है, बल्कि उनको अनावश्यक मुकदमेबाजी में
धकेलना भी है। अधिकारियों और गन्ना मिलों के कदाचार को रोकने के लिए बकाया गन्ना
मूल्य का तुरंत भुगतान कराया जाना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने चेतावनी
दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो इसके जवाबदेह अधिकारी की कोर्ट के
प्रति जवाबदेही होगी। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव और गन्ना
आयुक्त लखनऊ को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने सभी गन्ना किसानों को एक माह में जबकि याचिका दाखिल करने वाले किसानों को
बकाए का भुगतान मय ब्याज के 15 दिन में किए जाने
का निर्देश दिया है। याची किसानों के क्रमशः एक लाख 60 हजार 660 रुपये और एक लाख एक हजार 814 रुपये चीनी मिल पर बकाया हैं।
किसानों को भुगतान नहीं किया गया, दूसरी ओर किसानों द्वारा बैंक से लिए गए लोन की वसूली का दबाव डाला जा रहा है। इस पर उन्होंने गन्ना मूल्य बकाए के भुगतान के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी।
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