FASTagFASTag

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब पुराने वाहनों (चार पहिया) के लिए भी फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2021 से यह नियम पूरे देश में एक साथ लागू होगा। इस नियम के तहत अभी तक छूटे पुरानी वाहनों पर फास्टैग न होने पर उनका थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं हो सकेगा।

1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) पर यह नियम लागू होगा। इसके लिए  सीएमवीआर, 1989 में संशोधन कर FASTag को जरूरी कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करते समय एक वैध FASTag जरूरी है, जिसमें FASTag ID की डीटेल कैप्चर की जाएगी। यह नियम FORM 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिये बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा।

2017 के बाद से जरूरी था फास्टैग

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में ही सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए FASTag को जरूरी कर दिया था। इसके तहत 2017 से वाहन निर्माता और डीलर ही फास्टैग लगाकर वाहन की डिलीवरी करते हैं।

यहां से ले सकते हैं FASTag

देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक से फास्टैग ले सकते हैं। अमेजन या पेटीएम से भी फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (NHAI) की ओर से फास्टैग की फ्री सुविधा के लिए सभी टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र बनाए गए हैं। 

error: Content is protected !!