नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीन साल पुराने निजी एवं व्यावसायिक चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। फास्टैग के बगैर इन वाहनों का फिटनेस प्रणाम पत्र जारी नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके बगैर बस, मेटाडोर, कार, ट्रक, ट्राला, डंपर आदि का बीमा नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत हितधारकों के सुझाव-आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्तमान में देश में करीब 7 करोड़ ट्रक, बस, कार आदि चार पहिया वाहन हैं लेकिन फास्टैग दो करोड़ से भी कम बिके हैं।
गुरुवार, 3 सितंबर 2020 को जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, टोल प्लाजा पर नकद के बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी एवं व्यावसायिक चार पहिया वाहनों की विंडस्क्रीन पर 1 जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग युक्त नए वाहनों का बिक्री संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें वाहन के विंडस्क्रीन पर निर्माता कंपनी अथवा डीलर को फास्टैग लगाना है। मंत्रालय पुराने वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा कराने के नियम भी बदलने जा रहा है। थर्ड पार्टी बीमा तभी होगा जब वैध फास्टैग आईडी सिस्टम में होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।