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Funeral site Roof Collapse Incident : मुरादनगर हादसे के आरोपितों पर रासुका, मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख देने का निर्देश

लखनऊ गाजियाबाद के मुरादनगर में अंत्येष्टि स्थल की गैलरी की छत गिरने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका, NSA) के तहत कार्रवाई करने के साथ ही सभी 25 मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये का सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। पहले इस हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये ही सहायता राशि घोषित की गई थी।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को आदेश दिया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी (ईओ) जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने के साथ ही दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से नुकसान की वसूली होगी। ठेकेदार और इंजीनियर को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में 50 लाख रुपये के ऊपर के निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन का निर्देश जारी किया गया था, तब यह चूक क्यों हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिन आश्रित परिवार के पास आवास नहीं हैं, उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया करने के भी निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि  रविवार देर रात देर रात ही नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता (जेई) और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपित ठेकेदार अजय़ को सोमवार रात 12 बजे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। अजय की लोकेशन पता लगने के बाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया और टीमों को भेजकर उसको इनाम घोषित होने के साढ़े तीन घंटे बाद ही दबोच लिया।

रविवार को हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ईओ निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष समेत अन्य के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धाराओं में रविवार रात ही रिपोर्ट दर्ज की गई थी।  

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