भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद सात कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007’ के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है। लेकिन इसके लिये ग्राहक को ट्रांजेक्शन के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।
100 रुपये रोज वसूलने के लिये ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत करें। बैंक के अधिकृत कर्मचारी को कार्ड की डिटेल बताएं। शिकायत करने के बाद बैंक से ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर की हुई शिकायत की वैध प्रति लेना ना भूलें। शिकायत करने के बाद अगर सात कार्य दिवसों में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्शर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें। जिस दिन आप यह फॉर्म भरकर देंगे पेनल्टी की गिनती उसी दिन से होगी। यदि सभी नियमों और शर्तों के पालन के बावजूद आपको पेनल्टी की रकम नहीं मिलती है तो आप आरबीआई को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल सकती है।
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