The Voice of Bareilly since 2010

Good News! अब 31 अगस्त तक पैन कार्ड को आधार से करें लिंक,वरना…

नई दिल्ली। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है।इसकी अंतिम तारीख सरकार ने 31 अगस्त तय की है।
वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा।
सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया।इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है।

सरकार ने साफ किया है कि ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द किया जाएगा।बता दें कि सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी में कमी लाने के लिए लिया है।आपका आधार कार्ड नंबर तभी आपके पैन कार्ड से लिंक हो पाएगा जब दोनों कार्ड में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मैच हो जाएगी।अगर दोनों कार्ड की डिटेल्स में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा।

आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य किया गया था।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था।

error: Content is protected !!