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जीएसटी : विलंब शुल्क से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री की घोषणा से साफ है कि कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी थी, उनकी लेट फीस कम कर दी गई है। इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा। 

नई दिल्ली। (40th meeting of GST Council) कोरोना वायरस संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के विलंब शुल्क (Late fee) से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई परिषद की इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया।” जीएसटी काउंसिल की इस 40वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे।

वित्त मंत्री की इस घोषणा से साफ है कि कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी थी, उनकी लेट फीस कम कर दी गई है। इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। वहीं 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9 फीसदी ब्याज चुकाना होगा।

निर्मला सीतारमण ने मीडिया को बताया कि  जीएसटी परिषद फुटवियर, उर्वरक और कपड़ा क्षेत्र में उलट शुल्क ढांचा सुधारने पर गौर कर रही है। पान मसाले पर टैक्स को लेकर संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पान मसाले पर कर लगाने को लेकर जीएसटी परिषद की अगली नियमित बैठक में विचार होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की मुआवजा की जरूरतों पर विचार के लिए एक विशेष बैठक जुलाई में होगी। उसका केवल यही एक एजेंडा होगा। सीतारमण ने कहा कि परिषद ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर किसी भी तरह के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। 

इससे पहले मार्च में हुई जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में भी कोरोना वायरस को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा हुई थी। उस दौरान भारत में कोरोना वायरस के मामले बेहद कम थे और लॉकडाउन का भी फैसला नहीं किया गया था। गौरतलब है कि कम संग्रह और रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा के साथ, सरकार ने अप्रैल और मई के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। मौजूदा समय में जीएसटी संरचना के तहत, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत स्लैब के तहत कर लगाया जाता है। उच्चतम कर स्लैब के ऊपर, लक्जरी, और डीमेरिट गुड्स पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

gajendra tripathi

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