प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। एक बार तबादला ले चुके शिक्षक दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ विशेष परिस्थितयों में ही तबादला किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तबादलों पर लगी रोक हट गई है।
हाईकोर्ट ने दोबारा स्थानांतरण में महिलाओं को रियायत दी है। पति के पास जाने के लिए वे तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। दिव्या गोस्वामी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
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