सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच पर रोक

लखनऊ। इलाहाबादउच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 कीसीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। दो जजों की पीठ ने एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अपील पर ने यह आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती की सीबीआईजांच का आदेश एकल पीठ ने विगत एक नवंबर को दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार नेविशेष अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर औरन्यायमूर्त मनीष माथुर ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। मंगलवार को हुई सुनवाईमें राज्य सरकार की ओर से  महाधिवक्ताराघवेंद्र पेश हुए। करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद डबल बेंच ने यह आदेश दिया। अब 21 दिसंबर को याचिका पर कोर्टअपना निर्णय सुना सकता है। इससे पहले कोर्ट ने उन सभी 41 याचियों को पक्षकार बनाने केलिए कहा जिनकी याचिकाओं पर पुराना

gajendra tripathi

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