नई दिल्ली। भारतीय इतिहास में सोमवार को एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी कर दिया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू गया। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे। यह जम्मू-कश्मीर में 1954 से लागू आदेश का स्थान लेगा। सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किये गए हैं।
सोमवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जाएगा। जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा।
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