नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन पर आरोप तय करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत में अपनी दलीलें रखीं। अदालत में बहस के दौरान उसने कहा कि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चलना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A (पति पर क्रूरता का आरोप) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) का मामला चलाया जाए। इस मामले में दिल्ली पुलिस की बहस 17 अक्टूबर को भी जारी रहेगी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह सिर्फ एक पत्र की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई पत्र हैं जिनसे पता चलता है कि थरूर और तरार (पाकिस्तानी पत्रकार) के बीच कितने अंतरंग रिश्ते थे। थरूर के इसी व्यवहार के चलते सुनंदा तनाव में रहने लगी थीं। बचाव पक्ष के वकील विकास पाहवा ने खुली अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा थरूर के पत्रों को पढ़े जाने को गलत बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि इन पत्रों की प्रकृति व्यक्तिगत है। इसीलिए इन्हें इन कैमरा प्रोसिडिंग के तहत अदालत के बंद कमरे में पढ़ा जाना चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि वह पत्र के कुछ हिस्से ही पढ़ रहे हैं।
अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में 31 अगस्त तक सुनवाई स्थगित कर दी। सुनंदा पुष्कर को वर्ष 2014 में दिल्ली के एक होटल के एक कमरे में रहस्यमय हालात में मृत पाया गया था। सुनंदा और थरूर होटल में रह रहे थे क्योंकि उनके घर का नवीनीकरण चल रहा था।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां एक अदालत में बताया कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाली सुनंदा पुष्कर अपने पति शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं। पुलिस ने थरूर पर सुनंदा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जिसने उन्हें आत्महत्या को मजबूर किया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोट के 15 निशान थे। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत का कारण जहर था। इन चोटों की वजह हाथापाई हो सकती है। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि दोनों के बीच झगड़े के चलते सुनंदा परेशान थीं और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं। उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही।
सुनंदा (51
वर्ष) 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत
मिली थीं। पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल
वह जमानत पर हैं।