नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए चिदंबरम ने बीती 11 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया था। उन्होंने इस मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
चिदंबरम की जमानत को लेकर उनके खिलाफ अदालत में बहस कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत देने पर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के फरार होने का खतरा है। गंभीर मामले में फंसे होने के चलते संभावना है कि जमानत मिलते ही वह देश छोड़कर फरार हो जाएं क्योंकि उनके पास किसी बाहरी देश में रहने के लिए काफी पैसा है।
सीबीआई ने
वर्ष 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी
निवेश संवर्द्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की
मंजूरी देने में हुईं कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद
2017 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन (
Money laundering) का मामला दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स
मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट
ने 20 अगस्त को भी खारिज कर दी थी।
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