नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे टैक्सपेयर्स को कोरोना काल में बहुत राहत मिली
केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब वेतनभोगी और वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वैसे टैक्सपेयर, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था। कर विवादों के निपटान के लिए लाई गई “विवाद से विश्वास योजना” का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डिडक्शन के दो और विकल्प को भी सामने रखा है। ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किफायती घर और इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदा है, उस पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। किफायती घर पर होम लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट में 1.5 लाख का छूट अलग से मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए कार लोन पर इंट्रेस्ट पेमेंट में 1.5 की छूट मिलती है।
वेतनभोगी वर्ग के लिए 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। प्रोफेशनल वर्ग के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है। इस तरह से वेतनभोगी वर्ग को 5 माह की जबकि प्रोफेशनल वर्ग को 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है।