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जम्मू-कश्मीरः धारा 370 के प्रावधान निरस्त करने को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि छह अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे… सिवाय खंड 1 के।

भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव संसद में पेश किया था। यह उसी दिनराज्यसभा में पारित भी हो गया था। लोकसभा ने धारा 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को भारी बहुमत से मंगलवार को स्वीकृति दी।

गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव में इसका वादा किया था जिसे मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 90 दिनों के भीतर पूरा कर दिया।

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