नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की चेन ब्रेक करने को लागू किए गए लॉकडाउन-2 (15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें स्कूटर-मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। लॉकडाउन-2 में कार चलाने पर ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दोपहिया वाहन (स्कूटर या मोटरसाइकिल) पर केवल एक व्यक्ति ही चलेगा। किसी भी सूरत में दूसरे शख्स को बैठने की इजाजत नहीं होगी।
चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी जो बैकसीट पर बैठेगा। अगर इसका उल्लंघन करते कोई पाया गया तो वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए मनाही रहेगी। सिर्फ स्वास्थ्य कारणों में बाहर जाने की अनुमति होगी।
गाइडलाइन के अनुसार, निजी वाहन को इमर्जेंसी की स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। इमर्जेंसी स्थिति जैसे दवाइयां, वेटनरी केयर और जरूरी सामान खरीदना।
अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तु और सेवाओं के वाहन पास जिनके पास है उनके अलावा कोई अन्य वाहन या व्यक्ति सड़कों पर न निकलें। एक बार धारा 144 के उल्लंघन में वाहन सीज होने पर किसी भी दशा में 144 लागू रहते छोड़ा नहीं जाएगा।
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