नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-2 (15 अप्रैल से 3 मई) के लिए बीते 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन्स में कुछ बदलाव किया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने रविवार को ट्वीट कर एक सूची जारी है जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली गतिविधियों में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं। लेकिन, इन गतिविधियों की छूट उन स्थानों के लिए ही है जो कोरोना वायरस हॉटस्पॉट नहीं हैं।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नई गाइडलाइन्स में सप्लाई चेन को मेनटेन रखने के लिए कौन-कौन सी सेवाओं और गतिविधियों में छूट रहेगी।
लॉकडाउन में इन सेवाओं और गतिविधियों की छूट
1. स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें आयुष सेवाएं फंक्शनल रहेंगी।
2. सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी।
3. मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा।
4. चाय, कॉफी, रबर आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ ही काम की इजाजत।
5. पशुपालन किया जा सकेगा।
6. वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा।
7. सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा।
8. पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट
9. सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा।
10. मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत लेकिन सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा काम।
11. जरूरी सामान की सप्लाई को छूट
12. कमर्शियल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट
13. इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयां(सरकारी व निजी) को काम की इजाजत।
14. निर्माण से जुड़े काम किए जा सकेंगे।
15. मेडिकल एवं वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए निजी वाहन का इस्तेमल किया जा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त श्रेणी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी।
16. केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे।