नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इसमें 20 मई 2020 की तारीख को सुधारते हुए 20 अप्रैल2020 कर दिया है। ये दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुए हैं। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं (Bank branches) एवं एटीएम (ATMs), बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर (IT vendors) को अनुमति दी गई है। ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दी गई है।
देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जारी ताजा गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्सी सेवाएं एवं कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।
– बैंक एवं एटीएम
– आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा की इजाजत
– शारीरिक दूरी एवं फेस मास्क के साथ मनरेगा के तहत काम की इजाजत
– पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच एवं केबल सेवाओं को इजाजत
– कुछ शर्तों के साथ ट्रकों के आवागमन की इजाजत
– एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी
– मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत
नोटः
1-डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन
2-हॉट स्पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी
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