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लॉकडाउन 4.0 : कार्यालयों में इन बातों का रखना होगा ध्यान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन का चौथा चरण (लॉकडाउन 4.) 18 मई से शुरू हो चुका है जो 31 मई तक चलेगा। इस चरण में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। ज्यादातार कार्यालयों को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों/कार्यस्थलों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं जिनका पालन अनिवार्य है। ये इस प्रकार हैं-

-कार्यालय में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी। बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर की दूरी जरूरी.

-मुंह को मास्क या कपड़े से ढंकें।

-साबुन या हैंड सेनिटाइजर से थोड़े-थोड़े अंतराल में हाथ साफ करते रहें।

-बीमार होने पर इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य।

-छींकने या खांसते समय मुंह को ढंकें।

-कार्यालय जाते समय सावधानी बरतें। सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें।

-अगर किसी कार्यालय में किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां-जहां वह संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिस्इन्फेक्ट करना जरूरी है। डिस्इन्फेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। कार्यालय या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं।

-किसी कार्यालय या बिल्डिंग में कोरोना वायरस के कई केस आने की सूरत में पूरे कार्यालय को 48 घंटों के लिए सील किया जाएगा। जब तक उस कार्यालय को डिस्इन्फेक्ट कर सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।

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