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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू किया गया लॉकडाउन केंद्र सरकार ने तीसरी बार बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण (Lockdown 4.0) 18 मई से 31 मई तक के लिए है। हालांकि चौथे चरण में सरकार ने यात्री परिवहन समेत कई तरह की छूट भी दी हैं। इसके अनुसार दो राज्यों की आपसी सहमति से उनके निवासी एक-दूसरे के यहां आ-जा सकते हैं। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट भी बनाई है जहां देशभर के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड ई-परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

http://serviceonline.gov.in/epass/ नाम के इस वेब पेज को नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने डवलप किया है। यह खबर लिखे जाने के समय तक इस वेबसाइट पर 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों सेे ई-परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि यात्रा के लिए लॉकडाउन परमिट पास (कोविड ई-परमिट) को य़ात्रा की कुछ निश्चित कैटिगरी के तहत ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इन कैटिगरी में विद्यार्थी, जरूरी सर्विसेज प्रोवाइडर, पर्यटक, तीर्थयात्री, इमरजेंसी/मेडिकल यात्रा और विवाह शामिल हैं।

वेबपेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, कोई इंडिविजुअल/ग्रुप इस सर्विस का इस्तेमाल कर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकता है। जो लोग इस सर्विस के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य जानकारियां देनी होंगी। उन्हें  ई-परमिट के लिए अप्लाई करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके अलावा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक ऐक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है।

वेब पेज पर एक बार ऐप्लिकेशन सबमिट करने के बाद आवेदक को एक रेफ्रेंस नंबर मिलता है जिसे आवेदक ऐप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पास जारी किया जाता है तो इस पर आवेदक का नाम, पता, वैलिडिटी और QR कोड रहता है। पास जारी होने के बाद आवेदक के पास यात्रा करते समय सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होनी चाहिए ताकि जब सुरक्षाकर्मी ई-पास के बारे में पूछें तो आप उन्हें दिखा सकें।

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