Breaking News

लॉकडाउन खत्म, एक जून से अनलॉक-1 होगा लागू, जानिये क्या हैं गाइडलाइन्स

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक-1 की गाइडलाइन्स (Unlock-1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। अनलॉक-1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ खुलेगा

-कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा।

-पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे।

-दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकती हैं। जुलाई से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में यह तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं।

-तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा।

कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही ना हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर का सर्विलांस होगा। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे बफर जोन तय किए जा सकते हैं जहां नए मामले आने की अधिक संभावना हो। इन बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है।

कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग

अनलॉक-1 में आवाजाही में बड़ी राहत दी गई है। इसके अनुसार एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, राज्यों को अगर कहीं जरूरी लगता है तो वे पाबंदियां लगा सकते हैं जिसकी जानकारी वे पहले से ही दे देंगे।

रात्रिकालीन कर्फ्यू अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। इसके तहत रात के कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया गया है। अब कर्फ्यू  रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए यह रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं होगा। इसके पहले कर्फ्यू का समय शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक था।

जरूरी ना हो तो घर में रहें बच्चे और बुजुर्ग

अनलॉक-1 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशा-निर्देश हैं कि वे तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह ना हो।

gajendra tripathi

Recent Posts

उर्से मदारी में सपाइयों ने की शिरकत, दरगाह फ़ातेह अजमेर पहुँच कर की चादर पोशी

Bareillylive: समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खाँ सुल्तानी पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल…

1 hour ago

खंडेलवाल कॉलेज में स्वभाव और संस्कार स्वच्छता सेवा पर हुआ अतिथि व्याख्यान

Bareillylive : खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरेली में *स्वभाव और संस्कार स्वच्छता…

2 hours ago

एसआरएमएस मेडिकल कालेज में पिछले करीब आठ वर्ष से भर्ती किशोर का हुआ निधन

Bareillylive : एसआरएमएस मेडिकल कालेज में पिछले करीब आठ वर्ष से भर्ती किशोर निशांत गंगवार…

7 hours ago

वास्तु शास्त्र: मिथ या विज्ञान विषय पर कार्यशाला शनिवार को, विशेषज्ञ देंगे जानकारी

Bareillylive : एक उम्मीद संस्था द्वारा और इनरव्हील क्लब बरेली के योगदान से एक विशेष…

20 hours ago

राष्ट्रीय इंस्पायर मानक विज्ञान प्रदर्शनी में वंदना शर्मा के बनाये मॉडल ने बटोरी सुर्खिया

Bareillylive : इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 11 वीं…

21 hours ago

इनर व्हील क्लब मेन बरेली 311 ने किया शिक्षकों और शिक्षाविदों का सम्मान

Bareillylive : इनर व्हील क्लब मेन बरेली 311 की अध्यक्ष डॉ विनीता सिसोदिया, सचिव निरुपमा…

21 hours ago