Breaking News

लॉकडाउन खत्म, एक जून से अनलॉक-1 होगा लागू, जानिये क्या हैं गाइडलाइन्स

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक-1 की गाइडलाइन्स (Unlock-1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। अनलॉक-1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ खुलेगा

-कंटेनमेंट जोन के अंदर सब कुछ बंद रहेगा लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा।

-पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे।

-दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात कर के स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकती हैं। जुलाई से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकते हैं। जुलाई में यह तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं।

-तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा।

कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही ना हो। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर का सर्विलांस होगा। राज्यों की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे बफर जोन तय किए जा सकते हैं जहां नए मामले आने की अधिक संभावना हो। इन बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है।

कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग

अनलॉक-1 में आवाजाही में बड़ी राहत दी गई है। इसके अनुसार एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, राज्यों को अगर कहीं जरूरी लगता है तो वे पाबंदियां लगा सकते हैं जिसकी जानकारी वे पहले से ही दे देंगे।

रात्रिकालीन कर्फ्यू अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। इसके तहत रात के कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया गया है। अब कर्फ्यू  रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए यह रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं होगा। इसके पहले कर्फ्यू का समय शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक था।

जरूरी ना हो तो घर में रहें बच्चे और बुजुर्ग

अनलॉक-1 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशा-निर्देश हैं कि वे तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह ना हो।

gajendra tripathi

Recent Posts

जय नारायण में शिविर में स्काउट्स ने सीखा तम्बू निर्माण एवं प्राथमिक चिकित्सा

बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…

7 days ago

कमिश्नर और आईजी ने किया ककोड़ा मेला स्थल का निरीक्षण, दिये सुरक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष निर्देश

हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…

7 days ago

स्काउट एवं गाइड की जिला स्तरीय बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेता राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे

बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…

7 days ago

14 नवम्बर संकल्प : 1962 में कब्जायी भारत भूमि को चीन से वापस लेने की शपथ को पूरा करे सरकारः शैलेन्द्र

बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…

1 week ago

चौबारी मेले के कारण बरेली में 14 से रूट डायवर्जन, इन रास्तों से निकलें, भारी वाहनों की नो एंट्री

बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…

1 week ago

भाजपा का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को साकार करना : पवन शर्मा

Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…

1 week ago