लखनऊ। लॉकडाउन 3 में छूट को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को सायंकाल नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार, 4 मई 2020 से प्रदेश के सभी जिलों में कन्टेनमेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर और भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी।प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है।
राज्य में सोमवार से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
इस बाबत यह स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।
दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी।
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