लखनऊ। खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों के बीच बेहद सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार की मिलावट पाये जाने पर सीधे लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मिलावट और एमआरपी से अधिक वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट के मामले में अब तक पहले अपराध पर 40 हजार रुपये व दूसरे पर 50 हजार रुपये जुर्माना और उसके बाद लाइसेंस रद होता था। अब इस मामले में सीधे लाइसेंस रद्द कर दिय जाएगा। दोषी की सम्पत्ति जब्त करने के साथ ही उसके खिलाफ रासुका और गैंगेस्टर की भी कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके साथ ही अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर बिक्री पर लगाम लगाने का इंतजाम भी कर दिया है। एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने पर एब तक लगाए जाने वाले जुर्माने क्रमशः 10, 20 और 30 हजार को बढ़ाकर क्रमशः 75 हजार और डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया है। इसके बाद लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। अब केंद्र के मानक के अनुसार राज्य सरकार का लोगो भी तय होगा। इसका अनिधकृत इस्तेमाल दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए दो साल तक की सजा और पांच हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
आबकारी नीति में बदलाव
बैठक में आबकारी नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें पहले डिस्टलरी के पास तीन दिन तक होलसेल का इंडेंट नहीं देते थे तो 0.5 प्रतिशत ब्याज या इससे अधिक समय पर 5000 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगता था। यदि तय मानक की सप्लाई की है तो अब इसे शिथिल किया जाएगा। अब रेस्टोरेंट 20, 30 लीटर और 50 लीटर बियर रख सकेंगे। पहले यह प्रवधान केवल 50 लीटर था। पहले गरंटी के लिए केवल बचत पत्र लिया जाता था, अब ई पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा।
नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन
मंत्रिमंडल ने संपत्ति के वर्गीकरण में असमानता को दूर किया है। इसके तहत 120 वर्ग फीट की दुकानों चाय, अंडा, ब्रेड, पान, सब्जियों, दूध, दर्जी आदि से आवासीय दर का डेढ़ गुना टैक्स लिया जाएगा। अभी तक आवासीय का पांच गुना टैक्स लगता था।
निरीक्षक और दारोगा भर्ती में पदोन्नति के नियम बदले
सरकार ने पुलिस में निरीक्षक और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदल दिए है। अब तक चार विषय और प्रति विषय 100 नंबर की परीक्षा होती थी। पहले 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य थे। अब एक विषय में उत्तीर्णांक 35 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि चारों विषय मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाने ही होंगे।
पदोन्नति के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक पदपर पदोन्नति के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। अब तक नियम न होने के चलते पड़ खाली पड़े थे जो अब भरे जा सकेंगे।
लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम बेच सकेंगे बांड
लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम अब बांड बेच सकेंगे। नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिए म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिए क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई। प्रदेश में पहली बार मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिए 200 और गाजियाबाद के लिए 150 करोड़ रुपये मार्केट से उठाए जाएंगे। इस पर 9.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। केंद्र इसके लिए हर 100 करोड़ पर 13 करोड़ रुपये सब्सिडी देगा। इसमें सेबी के मानकों का पालन किया जाएगा।
डिफेंस कॉरिडोर
कैबिनेट ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को भी मंजूरी दी है।
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