पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज भ्रष्टाचार रोधी अदालत शरीफ को यह सजा अल अजीजिया मामले में सुनाई गई है। फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।
इस्लामाबादः पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (68) को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अल अजीजिया मामले में सुनाई गई है। अदालत ने फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट मामले में उन्हें बरी कर दिया।
अदालत को सोमवार को शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के दो मामलों में फैसला सुनाना था। जज मोहम्मद अर्षद मलिक ने शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अगस्त 2017 में शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप तय किया था। सुप्रम कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी।
शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत में प्रवेश प्रतिबंधित कर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पुलिस एवं पैरा मिलिट्री फोर्स के दस्तों की तैनाती की गई थी।