लखनऊ। (New corona virus policy in UP) उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। इसके तहत होम आइसोलेशन और अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठीक होने के बाद भी 7 दिनों तक घर में आइसोलेट होना होगा। होम आइसोलेशन के लिए शर्तों का पालन करने के लिए मरीज और उसके तीमारदार को हस्ताक्षर करने होंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ अमित मोहन प्रसाद की ओर से इसके आदेश मंगलवार को जारी कर दिए सभी डीएम, सीएमओ और अस्पतालों के सीएमएस को संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी भेज दी गई है।
नई पॉलिसी के अनुसार, बिना लक्षण वाले वे रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) या उनके कार्यालय द्वारा 10 दिनों तक फोन से अपडेट की जाएगी। 10 दिनों में रोगी में कोरोना वायरस का कोई लक्षण प्रतीत न होने पर उसे ठीक माना जाएगा और कोविड पोर्टल पर उसके ठीक होने की जानकारी दर्ज की जाएगी। ऐसे मरीजों को 10 दिन की अवधि के बाद भी 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में ही रहना होगा।
कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले जिन मरीजों को हालत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, उन्हें कोरोना जांच होने के दसवें दिन या भर्ती होने के सातवें दिन (दोनों में जो तिथि बाद में हो) बिना किसी जांच के ही डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसे रोगियों को भी अस्पताल से छुट्टी के बाद 8 दिनों तक होम आइसोलेशन में अनिवार्य रूप से रहना होगा।
कोरोना वायरस के हल्के और कम तीव्रता वाले रोगियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें पहला सैंपल लिये जाने के 10 दिन बाद या लक्षण प्रदर्शित होने के 10 दिन बाद और निरंतर बिना बुखार के तीन दिन बाद में से जो तिथि सबसे बाद में आए, उस तिथि से 7 दिन के होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा।
मध्यम तीव्रता वाले लक्षण और गंभीर रोगियों को कोविड-19 के लेवल-टू और लेवल-थ्री अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इन दोनों श्रेणियों के रोगियों का फालोअप लक्षण विहीन होने के तीन दिन के बाद या प्रथम सैंपल लिये जाने के 12 दिन के बाद (जो भी तिथि बाद में आती हो) होगा। फालोअप सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आने की स्थिति में इन्हें भी 7 दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के ठीक होने के बाद अगर फिर से उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे तत्काल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी देनी होगी। डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद लक्षण प्रदर्शित होने पर उस व्यक्ति को नए रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
1. रोगी में कोरोना वायरस संक्रमण के किसी भी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित न हों।
2. तीन दिन तक बुखार न आया हो।
3. रोगियों में ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के 94 प्रतिशत से ऊपर हो।
4. गंभीर रोगियों को डिस्चार्ज करने से पहले उनकी छाती का एक्स-रे कराया जाएगा।
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