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नए ट्रैफिक नियम :15 हजार की स्कूटी का 23 हजार का कटा चालान

नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद और जु्र्माना बढ़ने का आदेश लागू होने के दिल्ली निवासी एक शख्स का गुड़गांव में 23 हजार रुपये का चालान कट गया है। इसके साथ ही गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर लिया है। इस चालान की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

15 हजार की स्कूटी
दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान ने अमरउजाला.कॉम से बात करते हुए कहा कि वो सोमवार को गुड़गांव किसी काम से गए थे। जिला अदालत कॉम्पलेक्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया। वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया। दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी काफी पुरानी हो गई है और इस वजह से उसकी अब कीमत फिलहाल 15 हजार रुपये के करीब है।
दिनेश के पास न तो स्कूटी की आरसी थी और न हीं ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी बीमा था। पांच नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने इतने रुपये का चालान कर दिया।

गाड़ी को किया सीज
दिनेश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया है। अब गाड़ी को कोर्ट से छुड़ाना होगा। इसके लिए पहले थाने में जाकर के केस बनेगा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही चालान भरने के अलावा जमानत भी देनी होगी। दिनेश ने कहा यह होने के बाद से वो बहुत परेशान हैं। हालांकि अब वो इस स्कूटी को छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे।
एक सितंबर से काफी कड़े हो गए हैं नियम
एक सितंबर से ट्रैफिक चालान की राशि में काफी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि कई राज्यों में यह नियम सोमवार को लागू नहीं हो पाए थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ था। अब धीरे-धीरे ज्यादातर राज्यों में यह नियम लागू हो रहे हैं।

जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना

धाराएं वर्तमान में जुर्मानाप्रस्तावित जुर्माना राशि
177सामान्य100 रुपये500 रुपये
नया 177एसड़क विनियमन उल्लंघन के नियम100 रुपये500 रुपये
178बिना टिकट सफर200 रुपये500 रुपये
179अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना500 रुपये2000 रुपये
180बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग1000 रुपये5000 रुपये
181बिना लाइसेंस के वाहन चलाना500 रुपये5000 रुपये
182अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग500 रुपये10,000 रुपये
182 बीओवरसाइज वाहननया5000 रुपये
183ओवर स्पीडिंग400 रुपयेएलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
184खतरनाक ड्राइविंग1000 रुपये5000 रुपये तक
185नशे में ड्राइविंग2000 रुपये10,000 रुपये
189स्पीडिंग-रेसिंग500 रुपये5,000 रुपये
192 एबिना परमिट का वाहन5000 रुपये तक10,000 रुपये तक
193एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिएनया25,000 रुपये से1,00,000 रुपये तक
194ओवरलोडिंग2000 रुपये और प्रति टन  1000 रुपये अतिरिक्त
20,000 रुपये और प्रति टन  2000 रुपये अतिरिक्त
194 एयात्रियों की ओवरलोडिंग 1000 रुपये प्रति यात्री
194 बीसीट बेल्ट100 रुपये1000 रुपये
194 सीदो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन100 रुपये2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 डीहेलमेट100 रुपये1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 ईइमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देनानया प्रावधान10,000 रुपये
196बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग1000 रुपये2000 रुपये
199नाबालिगों द्वारा ड्राइविंगनया प्रावधानपेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकारनया प्रावधानअंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
210 बीकानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघननया प्रावधानसंबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

एक ट्रैफिक अधिकारी का कहना है कि इससे पब्लिक और पुलिस के बीच झगड़े बढ़ेंगे। अभी लोग मात्र 100 रुपये के चालान के लिए पुलिसकर्मियों से बहस करते हैं। कई बार तो मारपीट पर उतर आते हैं। इतनी ज्यादा राशि के कारण आशंका है ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। चालान से बचने के लिए लोग ट्रैफिक स्टाफ पर गाड़ी तक चढ़ाने से गुरेज नहीं करते।

साभार अमरउजाला

vandna

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