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एक जनवरी से क्लियर नहीं होगा नॉन-सीटीसी कंप्लेंट चेक

नॉन-सीटीएस चेक  31 दिसंबर 2018 के बाद मान्य नहीं होंगे। यदि आप चेक के जरिये लेन-देन जारी रखना चाहते हैं तो बैक से नई चेक बुक इश्यू करवा लीजिए।

नई दिल्ली। अगले महीने से आप भुगतान के लिए गैर-सीटीसी कंप्लेंट चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपका बैंक एक जनवरी से ऐसे चेक  को क्लियर नहीं करेगा। अधिकतर बड़े बैंकों नेअपने ग्राहकों को इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। देश के सभी बैंकों में 01 जनवरी 2013 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) लागू किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस के जरिए बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करीब तीन महीने पहले बैंकों को निर्देश दिया था कि एक जनवरी 2019 से नॉन-सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दें। नॉन-सीटीएस चेक 31 दिसंबर 2018 के बाद मान्य नहीं होंगे। यदि आप चेक के जरिये लेन-देन जारी रखना चाहते हैं तो नई चेक बुक बैंक से इश्यू करवा लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी अपने ग्राहकों से नॉन-सीटीएस चेक बुक को बदलकर नई चेकबुक लेने को कहा है। पीएनबी ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि एक जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक क्लियर नहीं किए जाएंगे।

क्या है सीटीएस चेक

सीटीएस का पूरा नाम ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ है। इसके माध्यम से चेक को क्लियर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पेश की जाती है।

सीटीएच चेक से लाभ

सीटीएस चेक को भुनाने का काम जल्दी हो जाता है। चेक के क्लीयरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती। इसके क्लीयरेंस के लिए सिर्फ केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पेश की जाती है।

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