नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए आयकर विभाग (Income tax department) ने पैन-आधार लिंक (PAN-AADHAAR link) करने की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 31 मार्च 2021 तक पैन-आधार लिंक किया जा सकता है। अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा। NRI यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। उन्हें आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। आधार की जरूरत उन्हें वित्तिय लेन-देन में पड़ती है। इसके लिए वे आवेदन कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने सोमवार को PAN-AADHAAR linking की तारीख बढ़ाने की जानकारी दी। विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इससे पहले भी कई बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है।
PAN-AADHAAR linking की तारीख जरूर बढ़ा दी गई है लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन यह काम कैसे करना है। अगर आपको यह मालूम नहीं है कि पैन आधार से लिंक है या नहीं तो इसे भी ऑनलाइन पता किया जा सकता है।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक्स पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा। आप इस पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है जहां आपसे पैन और आधार नंबर मांगा जाता है। नंबर डालने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि यह लिंक है या नहीं।
स्टेटस चेक करने के बाद आपका पैन और आधार लिंक है तो ठीक, अगर लिंक नहीं है तो यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। Quick links ऑप्शन में दिए गए Link Aadhaar पर क्लिक करें। अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपसे पैन और आधार की जानकारी मांगी जाती है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
अगर आपका पैन और आधार नहीं लिंक है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टाइप करें UIDPAN । इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें, फिर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें और 567678 या 56161 पर भेज दें। मैसेज टाइप करने के दौरान स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। एक साथ में लिखना है।
अगर आपके पैन और आधार पर नाम समेत अन्य जानकारियों में अंतर होगा तो पैन-आधार लिंक नहीं होगा। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि पैन और आधार में नाम के अक्षर सही हों। अगर पैन में कुछ गड़बड़ है तो उसे आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं। अगर आधार की जानकारी में गड़बड़ है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं। यह प्रक्रिय ऑनलाइन है और ओटीपी के माध्यम से सबकुछ आसानी से हो जाता है। इसलिए पहले पैन और आधार की जानकारी को ठीक से जांच ले फिर लिंक करने के लिए बैठें।
अगर आपने 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो यह अमान्य हो जाएगा। इस स्थिति में आयकर रिटर्न भरने में परेशानी होगी। 50 हजार रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए पैन की जरूरत होती है।
पैन अगर आपके द्वारा पैन की गलत जानकारी दी जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत आपके उपर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इनऑपरेटिव पैन का इस्तेमाल न करें। पैन कार्ड की जानकारी सही सही भरें, स्पेलिंग की गलती भी करने से बचें क्योंकि बाद में यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही आपके रुपयों का नुकसान भी करा सकता है।
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