लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जेल में बंद दोनों आरोपितों युसूफ खान पुत्र इशरत खान पठान निवासी फतेहपुर तथा आसिफ अली पुत्र हाशिम अली निवासी नागपुर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका/NSA) लगा दिया गया है। इन्हें जेल में ही रासुका नोटिस तामिल कराया गया।
कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के नाका कोतवाली क्षेत्र में स्थित उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने गुजरात से तीन और उत्तर प्रदेश से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। कमलेश तिवारी हत्याकांड में प्रदेश पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, कमलेश तिवारी पर 15 बार चाकुओं से हमला किया गया और उसके बाद गोली मारी गई जो कि शरीर के अंदर ही फंसी रह गई थी। खास बात है कि चाकुओं के सभी 15 वार जबड़े से लेकर छाती के बीच में 10 सेंटीमीटर के भीतर किए गए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, चाकू के हमलों से कमलेश तिवारी के सीने में तीन से चार सेंटीमीटर का सुराख हो गया था। इसके साथ ही कमलेश के शव के पोस्टमार्टम के दौरान दो जगह चाकू से रेते जाने के निशान मिले। इनमें से एक निशान उनकी गर्दन को रेतने का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश के निम्न हिस्सों में चाकू से वार किये गए थे-
-ठुड्डी से 6 सेमी. नीचे गले पर
-गले पर सामने की ओर से भी गहरा घाव
-सीने पर दाहिनी तरफ दो घाव
-सीने के बाएं हिस्से पर सात घाव
-बाएं कंधे पर
-बाएं कंधे से पीठ की तरफ
-पीठ पर बायीं तरफ
-सीधे कंधे पर
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