सोमवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रमना, एसके कौल और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि ये किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान कॉल, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट टीवी सेवा को निशुल्क (Free) करने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी है, इसके अभाव में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान लोगों को फ्री में कॉल करने, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट टीवी की सुविधा दी जानी चाहिए।

सोमवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनवी रमना, एसके कौल और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि ये किस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं।

याचिकाकर्ता और वकील मनोहर प्रताप ने पीठ से कहा कि वह याचिका को वापस ले लेंगे जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को लॉकडाउन या क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों पर पैदा हुए मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में कहा गया था कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) को डीटीएच सेवा प्रदाताओं को दिए गए लाइसेंस के समझौते की शर्तो में ढील देने का निर्देश दिया जाए। चैनलों और कंटेंट देखने की मुफ्त और असीमित सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइटों की सामग्री मुफ्त में मुहैया कराने की भी मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि फोन, वीडियो कॉलिंग से सामाजिक संवाद और डीटीएच पर टीवी चैनलों को देखने जैसे डिजिटल मनोरंजन के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद होने से पैदा हुए मनोवैज्ञानिक दबाव को कम किया जा सकता है। याचिका के अनुसार अधिकतर लोग जो अपने परिवार और मित्रों से दूर हैं, गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव में जी रहे हैं। कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के दौरान आइसोलेशन के डर के कारण आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

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