नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि वह राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करे। याचिकाकर्ताओं ने राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की भी मांग की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने टिप्पणी की कि “कोई कंपनी किसी फ़ॉर्म में राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के तौर उल्लेख करती है तो क्या ऐसा कर देने भर से वह ब्रिटिश नागरिक हो गए।”
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की और से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल द्वारा दायर की गई थी।
आपको याद होगा कि भाजपा नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके इस मामले में 15 दिन में जवाब मांगा था। डॉ. स्वामी ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्रिटिश नागरिक होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दरअसल, राहुल गांधी ने अपने एक सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का सन् 2003 में ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कराया था। दस्तावेजों में राहुल गांधी को कंपनी का निदेशक और सचिव दर्शाने के साथ उनकी जन्मतिथि भी दर्ज थी। इस कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल की गई वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। इस कंपनी को सन् 2009 में बंद कर दिया गया था।
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