नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। “चौकीदार चोर है” को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला और आदिवासी कानून को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जवाब तलब किए जाने के बाद दोहरी नागरिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे। इस याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की भी अपील की है।

गौरतलब है कि भाजपा नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनकी नागरिकता पर 15 दिन में जवाब मांगा है। डॉ. स्वामी ने शिकायती पत्र में कहा है कि ब्रिटिश नागरिक होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का सन् 2003 में ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कराया था। दस्तावेजों में राहुल गांधी को कंपनी का डायरेक्टर और सचिव दर्शाने के साथ उनकी जन्मतिथि भी दर्ज थी। इस कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल वार्षिक आयकर रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। इस कंपनी को राहुल गांधी ने सन् 2009 में बंद कर दिया था।

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