cm लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अब अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। प्रदेश की योगी सरकार ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत किया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से कई राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल ने शादी के रजिस्ट्रेशन को अपने यहां अनिवार्य करने के नियम लागू कर दिये हैं। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है।

अखिलेश यादव के शासनकाल में भी 2015 में मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों में मुस्लिम समुदाय को छूट देने की खबरें भी मीडिया में आई थीं, लेकिन आखिरी में कोई नियम नहीं बन सका।marriage registration

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