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आरएसएस मानहानि मामला : शिवाड़ी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी और फिर…

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में मुंबई की शिवाड़ी अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। राहुल गांधी की तरफ से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने बेल बॉन्ड भरा। इस मामले में माकपा  नेता सीताराम येचुरी भी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंच थे। उन्हें भी इस मामले में समन जारी किया गया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जोड़ा था। 

“मैं मामले में दोषी नहीं हूं, बेकसूर हूं”

गौरी लंकेश की हत्या के पीछे संघ का हाथ बताकर राहुल विवाद में घिर गए थे। उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक और पेशे से वकील धृतमान जोशी ने उनके खिलाफ मुंबई की शिवाड़ी कोर्ट में केस फाइल किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राहुन ने कोर्ट में कहा, “मैं मामले में दोषी नहीं हूं, बेकसूर हूं।”

पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने की वजह से वह (राहुल गांधी) कोर्ट में नही आ पाए। कोर्ट ने राहुल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

2017 में दर्ज कराई गई थी शिकायत

दरअसल, धृतमान जोशी की निजी शिकायत पर अदालत ने फरवरी में राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया था। जोशी ने 2017 में राहुल गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। निजी शिकायत में कोर्ट से पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश देने का आग्रह किया गया था।

जोशी ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने मीडिया से कहा था जो कोई भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और यहां तक की उसकी हत्या कर दी जाती है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग थे जिन्होंने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या  है क्योंकि वह दक्षिणपंथी राजनीति की आलोचना करती थीं।

राहुल पर कई अदालतों में चल रहे हैं केस

इस बीच, खबर है कि राहुल गांधी आगामी हफ्ते में कई केसों पर सुनवाई के चलते अपनी अमेरिका यात्रा को रद्द कर सकते हैं। उन पर पटना और अहमदाबाद में भी केस दर्ज हैं। राहुल गांधी पर मुंबई से सटे भिवंडी कोर्ट में पहले से ही एक केस दायर है। राहुल ने बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस शामिल था। इसी बयान के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जो अभी भी जारी है।

gajendra tripathi

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