जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप, छेड़छाड़ और महिलाओं के शोषण का एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रजापति पर गैंगरेप, छेड़छाड़ का आरोप है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दें।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार से आठ हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। प्रजापति इस समय अखिलेश कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 35 वर्षीय पीड़ित महिला प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसका कहना था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसकी बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, पीडि़त महिला ने शिकायत में कहा था कि वह प्रजापति से करीब तीन साल पहले मिली थी। महिला का आरोप है कि मंत्री ने उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया था। महिला ने घटना की तस्वीरें लेने का भी आरोप लगाया। महिला का यह भी आरोप है कि प्रजापति और उसके साथियों ने कई बार उसका गैंगरेप किया।
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