नई दिल्ली। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 (The Scheduled Castes / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जारी रहेगा और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर शुरुआती तौर पर लगता है कि केस झूठा है तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की पीठ ने सोमवार को 2-1 से फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा उसके पहले के फैसले में किए गए संशोधन को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के पहले के फैसले को बदलते हुए एससी/एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान जारी रखा था।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा- एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के पहले जांच जरूरी नहीं है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं है। न्यायमूर्ती रविंद्र भट्ट ने फैसले में कहा- हर नागरिक को दूसरे नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अगर शुरुआती तौर पर एससी/एसटी एक्ट के तहत केस नहीं बनता तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का खुला इस्तेमाल संसद की मंशा के खिलाफ होगा।
दरअसल, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का कर दिया था और अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट में बदलाव करते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारी पर आरोप लगा है तो उनकी गिरफ्तारी से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी और आम नागरिक पर आरोप है तो एसएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच का प्रावधान कर दिया था।
इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संसद के जरिये कानून में बदलाव किया और पहले के कानूनी प्रावधान को बहाल कर दिया। इस कानूनी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने उस पुराने फैसले को वापस ले लिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एससी/एसटी एक्ट के गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का कर दिया था।
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