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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ा, बटाईदार व किसानों के आश्रितों को भी मिलेगा लाभ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस योजना का लाभ खाताधारक किसान के साथ बटाईदार किसान तथा आंधी-तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रितों को भी मिलेगा। इससे इस योजना का दायरा पहले से काफी बढ़ जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की इस योजना का प्रस्तुतीकरण देखने के बाजद ये निर्देश दिए। दुर्घटना के दायरे का भी विस्तार होगा। सड़क व अन्य तरह की दुर्घटनाओं के अलावा आंधी-तूफान और भूस्खलन में होने वाली मौत भी इस योजना के दायरे में आएगी। योजना के तहत बीमे की अधिकतम रकम पांच लाख रुपये होगी।

मुख्यमंत्री ने इस योजना का लाभ हर किसान परिवार को देने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई किसी अन्य योजना से लाभ पा रहा है तो उस योजना से मिलने वाली उतनी राशि की कटौती कर लाभ दे दिया जाएगा। तय समय में पीड़ित परिवार को योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।  राजस्व विभाग को इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था करने और इसके लिए तीन माह में ऑनलाइन पोर्टल तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना में हादसे के 45 दिनों के भीतर संबंधित परिवार को योजना के लाभ का दावा करना होगा। दावे के एक माह के भीतर ऑनलाइन भुगतान संबंधित किसान के खाते में कर दिया जाएगा। विशेष स्थितियों में संबंधित जिले के जिलाधिकारी एक माह का अतिरिक्त समय दे सकेंगे।

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