सेबी ने कहा, ‘‘यूनिक, सेबी में पोर्टफोलियो प्रबंधक के तौर पर पंजीकरण कराए बगैर अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की पेशकश कर रही थी, इसलिए उस पर चार साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।’’
बाजार नियामक ने कंपनी, इसके निदेशकों व प्रवर्तकों को निवेशकों से एकत्र किया गया धन और उनसे किए गए वायदे के मुताबिक रिटर्न दोनों ही इस आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी ने अपनी दो स्कीमों के जरिए 67 निवेशकों से 1.84 करोड़ रपये जुटाए थे।
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